दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार की नयी जमीन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए उसे जमीन की जमाबंदी नकल देखना बहुत जरूरी है। जमाबंदी में जमीन के असली मालिक का नाम, जमीन का सटीक क्षेत्रफल तथा जमीन किस प्रकार की है, यह सब दिया रहता है।
जमीन खरीदने से पहले यह जानना बेहद महत्वपूर्ण होता है कि खरीदी जाने वाली जमीन उपजाऊ है या नहीं या फिर जमीन पर कोई कानूनी विवाद तो नहीं चल रहा। इसलिए जमीन से जुड़ी कोई भी जानकारी जानने के लिए जमाबंदी नकल निकलना बेहद जरूरी है। इन्हीं सब कारणो से हमने आज अपने आर्टिकल में यह बताया है कि आप हरियाणा भूमि ऑनलाइन जमाबंदी नकल कैसे निकाले।
अगर आप भी हरियाणा के निवासी हैं और किसी भूमि की ऑनलाइन जमाबंदी नकल निकालना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन जमाबंदी निकालने का तरीका जरूर पढ़ें और घर बैठे अपनी जमाबंदी, खेवट, खसरा, खाता नंबर यानी की जमीन का पूरा विवरण पता करें।
ऑनलाइन जमाबंदी नकल निकालने का तरीका
स्टेप 1: सबसे पहले अपने फोन या लैपटॉप में हरियाणा भूमि की जमाबंदी नकल निकालने की ऑफिशल वेबसाइट jamabandi.nic.in को खोलें।
स्टेप 2: अब वेबसाइट में ऊपर दिख रहे जमाबंदी के सेक्शन में क्लिक करके Jamabandi Nakal for Checking का ऑप्शन चुने।
Note: ध्यान रहे अगर आप यह प्रक्रिया अपने फोन में कर रहे हैं तो आपको जमाबंदी का ऑप्शन दाहिने तरफ दिख रहे 3 लाइन यानी कि Menu segment पर क्लिक करने के बाद मिलेगा।
स्टेप 3: अब Select sort के ऑप्शन में आप जिस ऑप्शन द्वारा जमाबंदी नकल निकालना चाहते हैं उसे चुने। इस आर्टिकल में हम आपके खसरा नंबर द्वारा जमाबंदी निकालने की प्रक्रिया बताएंगे। इसके लिए आप By Khasra/Overview number के ऑप्शन को चुने।
Note: आप चाहे तो By proprietor name, By Khewat, By date of change के ऑप्शन को चुनकर भी सामान प्रक्रिया द्वारा ही अपना जमाबंदी नकल निकाल सकते हैं।
स्टेप 4: अब अपने जिला, तहसील, गांव तथा जमाबंदी वर्ष को चुने।
स्टेप 5: अब पेज को स्क्रोल करने पर नीचे की तरफ आपको आपके चुने गए वर्ष में कितनी खतौनी, खेवट और खसरा नंबर दर्ज हुई है वह दिखेगी तथा उसके नीचे Select Khasra का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करें।
Select Khasra के ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको ढेर सारे खसरा नंबर दिखेंगे। उनमें से आप अपनी भूमि का खसरा नंबर चुने।
स्टेप 6: खसरा नंबर चुनते ही पेज पर नीचे की तरफ आपको आपकी जमीन की खेवट और खतौनी नंबर देखने को मिलेगी तथा बाएं तरफ Nakal का एक ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करें।
स्टेप 7: Nakal के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। जहां आपकी जमीन की पूरी डिटेल जैसे खेवट नंबर, खतौनी नंबर रकबा, जमीन किस प्रकार की है, जमीन के मालिक का पूरा नाम इत्यादि जमीन से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तारपूर्वक देखने को मिल जाएगी।
पेज पर नीचे दिख रहे Take Print के ऑप्शन पर क्लिक करके आप पीडीएफ की प्रतिलिपि भी डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप अपनी ऑनलाइन जमाबंदी नकल नहीं निकाल पाते हैं अर्थात आपके चुने गए खसरा नंबर या जमीन मालिक के नाम में कोई नकल निकल कर नहीं आती है तो आप अपने तहसील ऑफिस में जाए और एक आवेदन लिखकर जमा करें। इतना करते ही आपकी जमाबंदी नकल की Approved duplicate आपको दे दी जाएगी।
जमाबंदी नकल का इस्तेमाल कैसे करे?
1 .ऑनलाइन जमाबंदी नकल या भू विवरण निकालने पर आप उसका इस्तेमाल केवल जानकारी हेतु ही कर सकते हैं। ऑनलाइन जमाबंदी नकल का इस्तेमाल आप किसी सरकारी कार्यालय में अपने काम के लिए नहीं कर सकते।
2 अगर आप भूमि विवरण की प्रमाणित प्रतिलिपि (Approved duplicate) चाहते हैं तो आपको तहसील ऑफिस में जाकर आवेदन लिखकर देना होता है तथा निर्धारित फीस भरनी पड़ती है फिर ही आपको आपके जमाबंदी की प्रतिलिपि दी जाती है। जिसका इस्तेमाल आप किसी भी सरकारी कामों में आसानी से कर सकते हैं।
3 अब jamabandi.nic.in की ऑफिशल वेबसाइट पर आप ऑनलाइन ही जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि निकाल सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है तथा कुछ पैसे भी चुकाने पड़ते हैं।
4 जमाबंदी नकल निकलने पर आप उसमें जमीन की पूरी जानकारी तथा जमीन के मालिक का नाम आसानी से चेक कर सकते हैं। जिसके कारण आपके साथ कोई धोखाधड़ी होने की संभावना नहीं रहती है। इतना ही नहीं आप भूमि विवरण में जमीन का सही क्षेत्रफल तथा जमीन के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई या लोन है या नहीं साथ ही साथ जमीन खरीदने लायक है या नहीं यह सब कुछ देख सकते है।
5 अगर आप कोई भी जमीन खरीदने हैं तो सबसे पहले उसका deal deed करवाए तथा Change अपने नाम पर करवाये। जमीन का Transformation कराने का अर्थ होता है की किसी दूसरे की जमीन को कानूनी तौर पर अपने नाम पर करवाना। जब आप Change करवा लेते हैं तो जमीन के खसरा खतौनी में मलिक के नाम के जगह आपका नाम दिखेगा। जिससे यह साबित ह